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वोडाफोन आइडिया को झटका: CGST एक्ट के तहत लगा ₹32.23 लाख का जुर्माना, फोकस में रहेगा शेयर

वोडाफोन आइडिया को झटका: CGST एक्ट के तहत लगा ₹32.23 लाख का जुर्माना, फोकस में रहेगा शेयर

Last Updated on दिसम्बर 31, 2025 2:19, पूर्वाह्न by Pawan

Vodafone Idea Limited को सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (CGST) एक्ट, 2017 की धारा 73 के तहत एक आदेश मिला है, जिसमें लागू डिमांड और ब्याज के साथ ₹32.23 लाख का जुर्माना लगाया गया है। यह आदेश 30 दिसंबर, 2025 को सहायक आयुक्त, राज्य कर, गुवाहाटी यूनिट-बी-2 द्वारा जारी किया गया था।

कंपनी ने कहा कि वह इस आदेश के सुधार या रद्द करने के लिए उचित कार्रवाई करने का इरादा रखती है, क्योंकि वह निष्कर्षों से सहमत नहीं है।

आदेश का विवरण इस प्रकार है:

शेयर बाजार प्रदर्शन (30 दिसंबर 2025)

कंपनी के शेयर मंगलवार 30 दिसंबर को एनएसई पर ₹12.11 रुपये के भाव पर बंद हुए, जो इसके पिछले बंद भाव से लगभग 1.25% की बढ़त दिखाता है। पिछले एक साल में शेयर का उच्चतम स्तर ₹12.22 और न्यूनतम स्तर ₹6.12 रहा है। शेयर वर्तमान में अपने वार्षिक उच्च स्तर के काफी करीब है.

पिछले एक महीने में शेयर में 21% से अधिक की तेजी आई है। वहीं पिछले एक साल में निवेशकों को लगभग 55% का रिटर्न मिला है, जो सेंसेक्स के मुकाबले काफी बेहतर प्रदर्शन है।

वित्तीय स्थिति (Q2 FY 2025-26)

सितंबर 2025 में समाप्त तिमाही में कंपनी का शुद्ध घाटा कम होकर ₹5,524 करोड़ रह गया है, जो पिछले साल इसी तिमाही में ₹7,176 करोड़ था। वहीं कंपनी के ऑपरेटिंग रेवेन्यू में सालाना आधार पर 2.4% की बढ़ोतरी दर्ज की गई और यह ₹11,195 करोड़ रहा। टैरिफ बढ़ोतरी के कारण कंपनी का ARPU (प्रति उपयोगकर्ता औसत आय) बढ़कर ₹180 हो गया है, जो पिछले साल ₹166 था।

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