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Income Tax: क्या सीनियर सिटीजन सेक्शन 80C के तहत शॉर्ट-टर्म कैपिटल गेन का उठा सकते हैं फायदा? जानें नियम

Income Tax: क्या सीनियर सिटीजन सेक्शन 80C के तहत शॉर्ट-टर्म कैपिटल गेन का उठा सकते हैं फायदा? जानें नियम

Last Updated on January 12, 2025 2:49, AM by Pawan

Income Tax Rules: रिटायर हो चुके सीनियर सिटीजन के लिए इनकम टैक्स के नियम कभी-कभी मुश्किल हो सकते हैं। खासकर जब शॉर्ट-टर्म कैपिटल गेन (STCG) और सेक्शन 80C जैसे प्रावधानों की बात आती है। यदि आप शेयर बाजार में निवेश करते हैं और आपका शॉर्ट-टर्म कैपिटल गेन ₹5 लाख तक है, तो यह जानना जरूरी है कि सेक्शन 80C के फायदा इस इनकम पर लागू होते है या नहीं?

कैसे होगी टैक्स लाएबिलिटी का कैलकुलेशन? – ये कैलकुलेशन सीनियर सिटीजन के लिए है।

उदाहरण के लिए अगर सीनियर सिटीजन की सामान्य इकनम 2 लाख रुपेय और लिस्टेड शेयरों से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इनकम 5 लाख रुपये है, तो इस पर टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा।

सामान्य इनकम: ₹2 लाख (मुख्यतः ब्याज इनकम)।

शॉर्ट-टर्म कैपिटल गेन: ₹5 लाख (लिस्टेड शेयरों से)।

सेक्शन 80C के तहत कटौती: ₹1.50 लाख (पुराने टैक्स रीजीम के तहत)।

कटौती के बाद आपकी सामान्य इनकम ₹50,000 होगी। सीनियर सिटीजन के लिए बेसिक टैक्स छूट लिमिट 3 लाख रुपये है।

शॉर्ट-टर्म कैपिटल गेन और टैक्स छूट लिमिट

क्योंकि इस मामने में सामान्य इनकम ₹3 लाख की छूट लिमिट से ₹2.50 लाख कम है। यह कमी आपके शॉर्ट-टर्म कैपिटल गेन से समायोजित की जाएगी। इसके बाद, बची हुई शॉर्ट-टर्म कैपिटल गेन ₹2.50 लाख पर टैक्स लागू होगा।

यह टैक्स रेट इस तरह होगा

23 जुलाई 2024 से पहले अर्जित लाभ: 20% की दर से टैक्स लगेगा।

23 जुलाई 2024 या उसके बाद अर्जित लाभ: 15% की दर से टैक्स लगेगा।

सेक्शन 80C का इस्तेमाल

सेक्शन 80C का फायदा केवल सामान्य इनकम पर उपलब्ध हैं। शॉर्ट-टर्म कैपिटल गेन पर यह फायदा नहीं मिलता। हालांकि, यदि आपने किसी अन्य सोर्स से शॉर्ट-टर्म गेन या लॉस मिला है, तो उसे सामान्य इनकम की तरह माना जाएगा। इस पर फिर सेक्शन 80C का फायदा लागू हो सकता है।

निवेशकों के लिए जरूरीं बातें

पुराने टैक्स रीजीम का करें चुनाव: सेक्शन 80C का लाभ केवल पुरानी कर व्यवस्था में उपलब्ध है।

शॉर्ट-टर्म कैपिटल लॉस का इस्तेमाल करें: यदि आपको फाइनेंशियल ईयर में कोई शॉर्ट-टर्म लॉस होता है, तो उसे शॉर्ट-टर्म कैपिटल गेन के साथ समायोजित किया जा सकता है।

गैर-निवासी नियम: यदि आप गैर-निवासी हैं, तो आपको शॉर्ट-टर्म कैपिटल गेन के पूरे अमाउंट पर 20% या 15% की दर से टैक्स चुकाना होगा।

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