Last Updated on November 19, 2025 7:58, AM by Khushi Verma
यह साल खत्म होने के करीब है। साल 2025 इनकम टैक्स के नियमों में बदलाव के लिहाज से काफी अहम है। इस साल सरकार ने इनकम टैक्स के नियमों में कई बदलाव किए। इनका टैक्सपेयर्स की जेब पर सीधा असर पड़ा। आइए इन बदलावों के बारे में विस्तार से जानते हैं।
1. सालाना 12 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री
सरकार ने यूनियन बजट 2025 में इनकम टैक्सपेयर्स के लिए बड़ा एलान किया। सरकार ने सालना 12 लाख रुपये तक की इनकम टैक्स फ्री कर दी। यह इनकम टैक्स की नई रीजीम का इस्तेमाल करने वाले टैक्सपेयर्स के लिए है। नौकरी करने वाले लोगों को तो अब सालाना 12.75 लाख रुपये तक की इनकम पर टैक्स चुकाने की जरूरत नहीं रह गई है। इसकी वजह नौकरी करने वाले लोगों को मिलने वाला 75,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन है।
सरकार ने इनकम टैक्स की नई रीजीम में टैक्स स्लैब में भी बदलाव किया। नए नियम में सालाना 4 लाख की इनकम टैक्स-फ्री है। 4 से 8 लाख रुपये तक इनकम पर टैक्स 5 फीसदी, 8-12 लाख की इनकम पर 10 फीसदी टैक्स, 12 से 16 लाख की इनकम पर 15 फीसदी टैक्स, 16 से 20 लाख की इनकम पर 20 फीसदी टैक्स, 20 से 24 लाख की इनकम पर 25 फीसदी टैक्स और 24 लाख से ज्यादा इनकम पर 30 फीसदी टैक्स लगता है।
3. अपडेटेड रिटर्न फाइलिंग के लिए ज्यादा वक्त
सरकार ने 2025 में अपडेटेड रिटर्न फाइल करने के लिए टैक्सपेयर्स को ज्यादा वक्त देने का ऐलान किया। पहले अपडेटेड रिटर्न फाइल करने के लिए टैक्सपेयर्स को 12 महीने का समय मिलता था। इसे बढ़ाकर सरकार ने 4 साल यानी 48 महीने कर दिया है। इससे टैक्सपेयर्स को काफी राहत मिली है।
4. इनकम टैक्स एक्ट, 2025 संसद में पारित
इनकम टैक्स एक्ट, 2025 संसद में पारित हो गया। इसे राष्ट्रपति की भी मंजूरी मिल गई है। यह अगले साल 1 अप्रैल से लागू हो जाएगा। इसके साथ ही दशकों पुराने इनकम टैक्स के नियम खत्म हो जाएंगे। इनकम टैक्स के नए नियम काफी आसान हैं। इन्हें समझने में टैक्सपेयर को किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। नए इनकम टैक्स एक्ट की भाषा काफी आसान बनाने की कोशिश की गई है।
5. यूलिप पर टैक्स के नए नियम
सरकार ने यूलिप के टैक्स के नियमों में बदलाव किया है। ये नियम वित्त वर्ष 2025-26 से लागू हो गए हैं। ज्यादा प्रीमियम वाले यूलिप पर अब कैपिटल गेंस की तरह टैक्स लगेगा। अगर यूलिप का सालाना प्रीमियम सम अश्योर्ड के 10 फीसदी से ज्यादा या सालाना 2.5 लाख रुपये है तो गेंस पर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस टैक्स के नियम लागू होंगे। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस पर 20 फीसदी और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस पर 12.5 फीसदी टैक्स लगेगा।