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Income Tax: सरकार ने नई रीजीम में ₹75000 स्टैंडर्ड डिक्शन के लिए नियमों में संशोधन किया

Income Tax: सरकार ने नई रीजीम में ₹75000 स्टैंडर्ड डिक्शन के लिए नियमों में संशोधन किया

Last Updated on अगस्त 16, 2025 8:11, पूर्वाह्न by

सरकार ने नई रीजीम में 75,000 रुपये स्टैंडर्ड डिडक्शन के बारे में स्थिति स्पष्ट करने के लिए इनकम टैक्स एक्ट, 1961 में अमेंडमेंट किया है। सरकार ने यूनियन बजट 2024 में नई रीजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये करने का ऐलान किया था। इस स्पष्टीकरण को इनकम इनकम टैक्स बिल, 2025 में भी शामिल किया गया है। यह बिल संसद में पारित हो गया। इसके अगले साल 1 अप्रैल से लागू होने की उम्मीद है।

स्टैंडर्ड डिडक्शन का फायदा सिर्फ नौकरी करने वाले लोगों को

यह ध्यान में रखना जरूरी है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन का फायदा सिर्फ नौकरी करने वाले लोगों को मिलता है। पहले इनकम टैक्स की नई और पुरानी दोनों रीजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपये था। यूनियन बजट 2024 में सरकरा ने नई रीजीम में इसे बढ़ाकर 75,000 रुपये कर दिया। लेकिन, पुरानी रीजीम में यह अब भी 50,000 रुपये है। स्टैंडर्ड डिडक्शन से एंप्लॉयी की टैक्स लायबिलिटी कम हो जाती है। सरकार ने नई रीजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाकर 75,000 रुपये करने के लिए फाइनेंस (नं 2) एक्ट, 2024 के सेक्शन 16(ia) में एक नया प्रावधान जोड़ा था।

वित्तमंत्री ने संशोधन के बारे में सोशल मीडिया पर किया पोस्ट

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बारे में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया है। उन्होंने इसमें कहा है कि नए इनकम टैक्स बिल के अलावा हम इनकम टैक्स एक्ट, 1961 में कुछ खास संशोधन कर रहे हैं। इसका मकसद इनकम टैक्स की नई रीजीम के बारे में स्थिति स्पष्ट करना है। इस संसोधन में कहा गया है कि ‘सैलरीज’ के तहत आने वाली इनकम के कैलकुलेशन से पहले कुछ खास डिडक्शन करने होंगे।

संशोधन इनकम टैक्स बिल, 2025 में भी शामिल किया गया

सेक्शन 16(ia) में शामिल नए प्रावधान के तहत 50,000 रुपये का डिडक्शन करना होगा। अगर इनकम टैक्स का कैलकुलेशन सेक्शन 115बीएसी के सब-सेक्शन (1ओ) के क्लॉज (ii) के तहत किया जाता है तो इस क्लॉज का प्रावधान वैसा ही होगा जैसा 50 हजार रुपये के लिए होता है, लेकिन इसकी जगह 75,000 रुपये के विकल्प का इस्तेमाल होगा। इस बदलाव को इनकम टैक्स बिल, 2025 में भी शामिल कर दिया गया है।

यूपीएस में डिडक्शन को लेकर भी स्थिति अब स्पष्ट

इस संसोधन में यूनिफायड पेंशन स्कीम (यूपीएस) को लेकर डिडक्शन के मामले में जो कनफ्यूजन था, उसे खत्म कर दिया गया है। इसके बाद यह स्पष्ट हो गाय है कि यूपीएस में भी वही टैक्स बेनेफिट्स उपलब्ध होंगे, जो नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) में उपलब्ध हैं। इनकम टैक्स बिल, 2025 के अगले साल 1 अप्रैल से लागू होने की उम्मीद है। यह इनकम टैक्स एक्ट, 1961 की जगह लागू होगा। इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के नियम 1 अप्रैल, 1962 से लागू हुए थे।

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